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सरकारी अस्पताल में वीआईपी इलाज की सुविधा पर रोक

Tue, 30 Oct 2018 12:38 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 30 Oct 2018 12:38 AM IST
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no vip treatment in government hospital
डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट - फोटो : amar ujala

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मंत्री, विधायकों और अधिकारियों को वीआईपी इलाज नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के फैसले के आधार पर ये नियम लागू करने के आदेश दिए हैं।

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सचिव स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने शासनादेश में कहा है कि किसी को भी वीआईपी इलाज नहीं मिलेगा। सभी मरीजों के साथ एक समान व्यवहार होगा। यही नहीं, सरकारी कर्मचारी या जो सरकार से किसी तरह का वेतन या लाभ ले रहा है तो ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर उसे किसी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देगा।
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यदि किसी ऐसी बीमारी का इलाज कराना पड़े, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति दी जा सकती है। कोर्ट के आदेश की प्रति सभी सीएमएस, सीएमओ और सीएचसी व पीएचसी के प्रभारियों को भेजी गई है।

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