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एक महीने की भी फीस न देने वाले को स्कूल में प्रवेश नहीं, शासन को सौंपी एसओपी, ये हैं दिशा-निर्देश

Sat, 26 Sep 2020 03:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2020 03:37 PM IST
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No entry for those students who did not submit fees of one month
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

अगर निजी स्कूल अक्तूबर में खुले तो उन छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा जिन्होंने अभी तक एक भी महीने की फीस जमा नहीं कराई है। निजी स्कूलों के संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने अपने इस निर्णय से शासन को लिखित में अवगत करा दिया है। पहले चरण में केवल कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

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एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि निजी स्कूलों को 30 से 40 प्रतिशत तक छात्रों की ही फीस मिली है। बार-बार कहने के बावजूद कई अभिभावकों ने अप्रैल से अभी तक एक भी महीने की फीस नहीं जमा कराई है। 12 अक्तूबर से स्कूल खोलने का प्रस्ताव शासन को सौंप दिया है।
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इसमें साफ तौर पर स्कूलों के निर्णय से शासन को अवगत करा दिया है कि जिन अभिभावकों ने एक भी महीने की फीस नहीं दी है, उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन ने एकमत से यह निर्णय लिया है।
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अभिभावकों को पहले भी निर्देश दिया था गया कि जिन्हें फीस देने में कठिनाई है, वे साक्ष्य के साथ 20 प्रतिशत तक फीस कटौती का आवेदन कर सकते हैं। बताया कि अभी केवल बड़े क्लास खोलने का ही प्रस्ताव दिया है। छात्र केवल अभिभावकों की अनुमति से ही स्कूल आ सकते हैं।

सुबह 8 से 11 बजे तक होगी 10वीं, 12वीं के छात्रों की पढ़ाई

अध्यक्ष ने बताया कि सभी स्कूलों ने बात कर शासन के निर्देशानुसार स्कूल खोलने के लिए एसओपी भी तैयार कर शासन को सौंप दी है। इसके अनुसार 12 अक्तूबर से 10वीं और 12वीं की ही पढ़ाई शुरू होगी। इन्हें प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल और मिड टर्म परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्थिति को देखते हुए बाद में 9वीं और 11वीं के छात्रों को पढ़ाई के लिए बुलाया जाएगा। एसओपी के नियम और दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं। 

- 10वीं, 12वीं के छात्रों की पढ़ाई सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। कक्षा 9 और 11 के छात्रों की पढ़ाई दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी।
- छात्रों के प्रवेश और निकासी के लिए कम से कम दो गेट का इस्तेमाल होगा। अलग-अलग कक्षा के छात्र अलग-अलग गेटों से प्रवेश करेंगे।
-  गेट और वॉशरूम के पास सैनिटाइजेशन चेंबर स्थायी रूप से रहेगा। बगैर सैनिटाइजर और मास्क के आने वाले छात्रों को वापस कर दिया जाएगा।
-  छात्रों समेत सभी शिक्षक व स्टाफ की रोजाना थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को स्कूल गेट पर 50 मीटर तक हर पांच मीटर पर गोले बनाए जाएंगे। एंट्री गेट से कॉरिडोर और कक्षा तक गोले बने रहेंगे।
- एक कक्षा में केवल 20 छात्र ही बैठेंगे। एक बेंच पर एक ही छात्र रहेगा। दो बेंचों के बीच की दूरी कम से कम तीन मीटर की होगी।
- प्रत्येक डेस्क पर डेस्क क्लिप रहेगी। इस पर बैठने वाले छात्र का नाम भी लिखा होगा।

- स्कूल व कक्षा में सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। छात्र कक्षा के बाहर नहीं जा पाएंगे। लंच में टिफिन और पानी की बोतल शेयर नहीं करेंगे।
- कक्षा के बाहर जाने के लिए पास का प्रयोग होगा। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कक्षा के बाहर जा सकता है।
- स्कूल परिसर व कक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। पीटी शिक्षक, सहायक शिक्षक व समन्वयक समय-समय पर परिसर का निरीक्षण करेंगे।
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