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New Laws: तीन नए कानूनों को लेकर यूपी पुलिस तैयार... एप से भी मिलेगी जानकारी; प्रदेश में आज से होंगे लागू
Mon, 01 Jul 2024 09:48 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 01 Jul 2024 09:48 AM IST
सार
प्रदेश में आज से तीन नए कानून लागू होंगे। पहले दिन सभी थानों में नए कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम होगा। तकनीकी सेवा शाखा, अभियोजन, एनसीआरबी ने भी तैयारी पूरी की है।
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New Criminal Law
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
केंद्र सरकार के तीन नए कानून सोमवार से प्रदेश में भी लागू हो जाएंगे। इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देशन में प्रदेश पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले दिन प्रदेश के सभी थानों में इन कानूनों की जानकारी आमजन को देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
वहीं सभी पुलिसकर्मियों को डीजीपी मुख्यालय की ओर से एक बुकलेट दी गयी है, जिससे वह भविष्य में नए कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक विधिक कार्रवाई कर सकेंगे। बता दें कि नए कानूनों को लागू करने से पूर्व डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवा शाखा ने सीसीटीएनएस को अपग्रेड किया है।
इसके अलावा प्रॉसिक्यूसन एंड ई-प्रीजन साफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया गया है। मुख्यालय स्तर पर नये कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिनके द्वारा नये कानूनों को लेकर होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का निवारण किया जाएगा।
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साथ ही थाना, सर्किल, कमिश्नरेट एवं जिला मुख्यालय, परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है।
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वहीं सभी पुलिसकर्मियों को डीजीपी मुख्यालय की ओर से एक बुकलेट दी गयी है, जिससे वह भविष्य में नए कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक विधिक कार्रवाई कर सकेंगे। बता दें कि नए कानूनों को लागू करने से पूर्व डीजीपी मुख्यालय की तकनीकी सेवा शाखा ने सीसीटीएनएस को अपग्रेड किया है।
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इसके अलावा प्रॉसिक्यूसन एंड ई-प्रीजन साफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया गया है। मुख्यालय स्तर पर नये कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नामित करते हुए समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिनके द्वारा नये कानूनों को लेकर होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का निवारण किया जाएगा।
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साथ ही थाना, सर्किल, कमिश्नरेट एवं जिला मुख्यालय, परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है।
सभी थानों पर होगा कार्यक्रम
सोमवार को प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें थानाक्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को आमंत्रित किया जायेगा। थाना प्रभारियों द्वारा आमंत्रित सदस्यों को विस्तार से बताया जाएगा।
सोमवार को प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें थानाक्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को आमंत्रित किया जायेगा। थाना प्रभारियों द्वारा आमंत्रित सदस्यों को विस्तार से बताया जाएगा।
वहीं थाने में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी जायेगी। आयोजन के समापन पर राष्ट्रगान भी होगा। इसके अलावा थानक्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर बैनर एवं पोस्टर लगाए जाएंगे और पम्फलेट का वितरण होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भी नये कानूनों का प्रचार- प्रसार होगा। सोशल मीडिया पर भी नये कानूनों के लागू किये जाने के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की फोटो और वीडियो को ई-फाइल में सरंक्षित किया जाएगा।
एप से भी मिलेगी जानकारी
एनसीआरबी ने नए कानूनों के संबंध में मोबाइल एप ''एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ'' लांच किया है, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यह एप सभी के लिए उपयोगी है। यह नए कानूनों के सभी अध्यायों और धाराओं को जोड़ने वाला एक सूचकांक प्रदान करता है। इसे ऑफलाइन मोड में भी चलाया जा सकता है।
एनसीआरबी ने नए कानूनों के संबंध में मोबाइल एप ''एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ'' लांच किया है, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यह एप सभी के लिए उपयोगी है। यह नए कानूनों के सभी अध्यायों और धाराओं को जोड़ने वाला एक सूचकांक प्रदान करता है। इसे ऑफलाइन मोड में भी चलाया जा सकता है।