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Lucknow News: हत्यारे दोस्त को उम्रकैद 50 हजार रुपये जुर्माना
Tue, 10 Dec 2024 01:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 10 Dec 2024 01:54 AM IST
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लखनऊ। इलाज करने के बहाने साथी को बाहर ले जाकर गोली मारकर हत्या करने वाले दिनेश कुमार उर्फ टिल्लू को एडीजे राहुल मिश्र ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
वादी गिरधारी लाल ने 29 मई 2010 को काकोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मोहान रोड पर सीआरसी केंद्र के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। 30 मई को रामचंदर गुप्ता ने मृतक की पहचान अपने भाई रामसनेही गुप्ता के रूप में की। रामचंदर गुप्ता ने पुलिस को बयान देकर अपने भाई की हत्या में दिनेश कुमार गुप्ता और अखिलेश अस्थाना उर्फ सरजी पर शक जताया था। पुलिस ने चार जून, 2010 को दिनेश को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल कट्टे को बरामद किया था। आरोपी साझे में चल रही फैक्टरी कब्जाना चाहता था। इसलिए राम सनेही की हत्या कर दी थी।
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वादी गिरधारी लाल ने 29 मई 2010 को काकोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि मोहान रोड पर सीआरसी केंद्र के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। 30 मई को रामचंदर गुप्ता ने मृतक की पहचान अपने भाई रामसनेही गुप्ता के रूप में की। रामचंदर गुप्ता ने पुलिस को बयान देकर अपने भाई की हत्या में दिनेश कुमार गुप्ता और अखिलेश अस्थाना उर्फ सरजी पर शक जताया था। पुलिस ने चार जून, 2010 को दिनेश को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल कट्टे को बरामद किया था। आरोपी साझे में चल रही फैक्टरी कब्जाना चाहता था। इसलिए राम सनेही की हत्या कर दी थी।
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