अमिताभ ठाकुर को धमकी मामले में मुलायम को क्लीन चिट
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निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने के मामले में हजरतगंज पुलिस ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दे दी है। मुलायम के खिलाफ दर्ज मुकदमें में हजरतगंज पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है।
वहीं कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट पर संज्ञान लेने हुए वादी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सीजेएम हितेंद्र हरि ने मामले की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है।
मामले में विवेचक हजरतगंज पुलिस ने कोर्ट को बताया कि निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर मात्र प्रचार पाने के लिए मुकदमें करते हैं।
रिपोर्ट में ठाकुर द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों का हवाला देते हुए बताया गया वह प्राय: किसी न किसी के खिलाफ कोर्ट या थानों में आपराधिक मामले दर्ज कराते रहते हैं।
मनमाने तरीके से करते हैं कार्य
ठाकुर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों से परे जाकर मनमाने कार्य करते हैं तथा जो भी उन्हें समझाने या कर्तव्य बोध कराने का प्रयास करता है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लग जाते हैं।
ठाकुर का कृत्य समाचार पत्रों एवं मीडिया में बने रहने का एक तरीका है जबकि वह भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ अधिकारी है तथा उससे जनसामन्य को अच्छे कार्य व्यवहार एवं मर्यादित आचरण की अपेक्षा रहती है।
गौरतलब है कोर्ट के आदेश पर वादी अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज थाने में 24 सितम्बर को रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 10 जुलाई 2015 को फोन करके उन्हें धमकी दी थी।