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यूपी : मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं
Sun, 11 Apr 2021 05:13 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 11 Apr 2021 05:13 PM IST
सार
- पुलिस आयुक्त लखनऊ को पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से संचालित कराने के निर्देश दिए। कहा, धर्म स्थलों में पांच से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश न मिले।
- मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कार्रवाई सद्भावपूर्ण एवं प्रेरक होनी चाहिए।
- सीएम ने लखनऊ में व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया। कहा- संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 30 से 35 लोगों की कोविड जांच हो। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एंबुलेंस सेवाओं से जोड़ने का भी निर्देश दिया।
- एक संक्रमित मिलने पर 25 मीटर और इससे अधिक मिलने पर 50 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के गति पकड़ने से लखनऊ में संक्रमितों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में बस पांच श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अगले सप्ताह से शुरू हो रहे रमजान व नवरात्रि को देखते हुए उनका यह निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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उन्होंने पुलिस आयुक्त लखनऊ को पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से संचालित कराने के निर्देश दिए। कहा, धर्म स्थलों में पांच से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश न मिले। बाजारों में व्यापारियों से संवाद कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कार्रवाई सद्भावपूर्ण एवं प्रेरक होनी चाहिए। मुख्यंमत्री योगी ने उच्चस्तरीय बैठक में लखनऊ में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर ये निर्देश दिए।
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राजधानी में व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर
सीएम ने लखनऊ में व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया। कहा- संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 30 से 35 लोगों की कोविड जांच हो। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एंबुलेंस सेवाओं से जोड़ने का भी निर्देश दिया।
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एक संक्रमित पर 25 मीटर का कंटेनमेंट जोन
एक संक्रमित मिलने पर 25 मीटर और इससे अधिक मिलने पर 50 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा है। सभी पुलिस, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कर्मी आवश्यक रूप से मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें। कंटेनमेंट जोन में पीपीई किट का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
निगरानी समितियों को करें सक्रिय
सीएम ने निगरानी समितियों को सक्रिय करने का निर्देश दिया। उन्होंने मंडलायुक्त को बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, चौराहों सहित भीड़-भाड़ वाले स्थानों की स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग कराने के निर्देश दिए।