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Sitapur News: महंत के खिलाफ टिप्पणी के मामले में न्यायालय लाए गए जुबेर

Mon, 04 Jul 2022 06:38 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज़ एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज़ एजेंसी, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Mon, 04 Jul 2022 06:38 PM IST
सार

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में एक न्यूज चैनल के सहसंस्थापक मोहम्मद जुबेर को सोमवार को सीतापुर लाया गया। इसके बाद उन्हें पुलिस की निगरानी में दिल्ली भेज दिया गया।

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Mohd zubair brought to sitapur by delhi police on commenting mahant bajrang Muni.
- फोटो : ANI

विस्तार

खैराबाद के महंत बजरंग मुनि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को एक न्यूज चैनल के सह संस्थापक मो. जुबैर को दिल्ली से जिला न्यायालय लाया गया। वारंट जारी होने के बाद उनको न्यायालय में पेश किया गया फिर उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस दिल्ली भेज दिया गया है।

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बता दें कि खैराबाद में स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि के खिलाफ मो जुबैरीने ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में एक हिंदूवादी संगठन के जिलाध्यक्ष भगवान शरन ने खैराबाद थाने में बीते जून माह में केस,दर्ज कराया था। जिसमें यह आरोप था कि जुबैर ने महंत को सिर्फ इसलिए गलत कहा ताकि धार्मिक भावनाएं भड़क जाएं। मामले में खैराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
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बता दें कि जुबैर को कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अन्य भी कई मामले दर्ज हैं। एसओ खैराबाद अरविंद सिंह ने बताया कि थाने पर दर्ज किए गए मामले में वारंट जारी होने के बाद मोहम्मद जुबैर को न्यायालय लाया गया था। उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड में लिया गया है। करीब पांच घंटा वह न्यायालय में रहे।
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खैराबाद में दर्ज हुए मामले में अगर उन्होंने 14 दिन के अंदर जमानत करा ली तो उनको इस मामले में केस जारी रहने तक जेल नहीं जाना पड़ेगा। पेशी के बाद उनको दिल्ली पुलिस की निगरानी में वापस दिल्ली भेज दिया गया है।

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