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UP News : खेती में लगे लोगों की मजदूरी की न्यूनतम दरें 5980 रुपये प्रतिमाह या 230 रुपये प्रतिदिन निर्धारित

Fri, 02 Jun 2023 12:24 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 02 Jun 2023 12:24 AM IST
सार

कृषि कार्य के तहत भूमि को जोतना, बोना, कृषि वस्तु का उत्पादन, खेती, उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुंचाने का कार्य और सभी आकार के फार्मों में लगे लोग इसमें शामिल हैं।

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minimum rates of wages of people engaged in agriculture fixed at Rs 5980 per month or Rs 230 per day
किसान और खेती

विस्तार

कृषि नियोजन में लगे कर्मचारियों को मजदूरी की न्यूनतम दरें एक अप्रैल, 2023 से निर्धारित और पुनरीक्षित कर दी हैं। वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें 5980 रुपये प्रतिमाह या 230 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

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प्रमुख सचिव अनिल कुमार-3 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कृषि कार्य के तहत भूमि को जोतना, बोना, कृषि वस्तु का उत्पादन, खेती, उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुंचाने का कार्य और सभी आकार के फार्मों में लगे लोग इसमें शामिल हैं। इसमें म्यूनिसिपल या कैन्टूनमेंट की सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित फॉर्म भी सम्मिलित हैं, में मशरूम की खेती सहित कृषि कार्यों के अनुषंगिक रूप में या उनके साथ-साथ की जाने वाले काम शामिल हैं।
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इसके अलावा वन संबंधी या काष्ठ उपकरण संबंधी क्रिया, जो कृषि कार्यों के साथ-साथ की जाती है और अलावा दुग्ध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन सम्मिलित हैं। इन कार्यों हेतु वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें 5980 रुपये प्रतिमाह या 230 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या कर्मचारियों की सहमति से, जिसमें किया जा सकता है। मजदूरी का कुल मूल्य, किसी भी दशा में भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम न हो। किसी भी रूप में मजदूरी की दरें, किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू नहीं होंगी। यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है, तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा।

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