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Lucknow : शिया वक्फ बोर्ड को भी वक्फ ट्रिब्यूनल ने दी 6 महीने की राहत, अब 5 जून तक कर सकेंगे पंजीकरण

Fri, 12 Dec 2025 06:04 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: आकाश द्विवेदी Updated Fri, 12 Dec 2025 06:04 PM IST
सार

वक्फ ट्रिब्यूनल ने शिया वक्फ बोर्ड को 6 महीने की अतिरिक्त राहत देते हुए अब 5 जून 2026 तक संपत्तियों का पंजीकरण करने की अनुमति दी है।

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Lucknow: The Waqf Tribunal has granted a six-month reprieve to the Shia Waqf Board, allowing registrations unt
वक्फ बोर्ड - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

लखनऊ में उम्मीद पोर्टल पर शिया वक्फ संपत्तियों का भी पंजीकरण 5 जून 2026 तक किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने शिया वक्फ बोर्ड को भी 6 महीने की राहत दे दी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को राहत मिलने के बाद शिया वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल में 6 महीने का समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

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उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में करीब 7 हजार 785 वक्फ दर्ज हैं। इनमें से शिया वक्फ बोर्ड की 6 हजार 485 वक्फ का पंजीकरण हुआ, जबकि करीब 1300 संपत्तियां पंजीकरण से छूट गई हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड को राहत मिलने के बाद शिया वक्फ बोर्ड ने वक्फ ट्रिब्यूनल प्रार्थना पत्र देकर बची हुई वक्फ का पंजीकरण करने के लिए 6 महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। 
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बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने बताया कि बोर्ड के स्थाई अधिवक्ता रूवेद कमाल किदवई और विधि सहायक जफर सज्जाद ने ट्रिब्यूनल के सामने पोर्टल पर आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का ब्योरा रखा था। 
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उन्होंने बताया कि वक्फ न्यायाधिकरण ने बोर्ड के विधिक बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर पंजीकरण के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अली जैदी ने कहा कि इस फैसले से वक्फ प्रतिनिधियों और आमजन में खुशी का माहौल है। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को गति देने और उनके संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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