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Lucknow : निकाय चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
Wed, 12 Apr 2023 12:48 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 12 Apr 2023 12:48 AM IST
सार
धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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विस्तार
निकाय चुनाव और अन्य त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जेसीपी एलओ उपेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार आगामी निकाय चुनाव, भीमराव अंबेडकर जयंती, ईंद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती और बड़े मंगल को देखते हुए 10 अप्रैल से धारा 144 लागू की गई है तो 15 मई तक लागू रहेगी। इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का सभी को पालन करना होगा।
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आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल को छोड़कर बाकी किसी भी स्थान पर धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। जेसीपी के अनुसार धारा 144 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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