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भगोड़े अरविंद सेन का समर्पण आज, खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

Wed, 27 Jan 2021 03:22 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 27 Jan 2021 03:22 AM IST
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Lucknow news: Arvind Sen will surrender today
डीआईजी अरविंद सेन व सिपाही दिलबहार। - फोटो : amar ujala

पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर जालसाजी के आरोपी आईपीएस अरविंद सेन आज आत्मसमर्पण करेंगे। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर हुए घोटाले में कोर्ट से भगोड़ा घोषित सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी और वर्तमान डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी थी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) संदीप गुप्ता ने तारीख तय की है। 

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सोमवार को सेन की ओर से अर्जी देकर बताया गया कि आरोपी बीमार है, लिहाजा कोर्ट में समर्पण नहीं कर सकता। उधर, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। 20 जनवरी को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए आदेश को न्यायमूर्ति आलोक माथुर की कोर्ट ने सोमवार को सुनाया था। 
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गौरतलब है कि फरार चल रहे सेन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। हजरतगंज थाने में दर्ज पशुधन विभाग में करोड़ों रुपए के ठेके दिलाने के नाम पर ठगी के मुकदमे में आईपीएस अरविंद सेन यादव आरोपी हैं। इस मामले में उनको निलंबित किया जा चुका है। गिरफ्तारी के डर से अरविंद सेन काफी दिनों से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने लखनऊ और उनके पैतृक आवास अयोध्या में डुगडुगी पिटवा कर उन्हें फरार घोषित कर दिया है। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया।
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पशुपालन विभाग में आपूर्ति के नाम पर इंदौर के व्यापारी से करोड़ों रुपये हड़पने के आरोपियों को बचाने के लिए 35 लाख रुपये लेने के आरोप हैं। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने कहा था कि सेन लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लिहाजा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। इससे पहले अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग वाली अर्जी दी गई थी।

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