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लखनऊ : प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती, हाईकोर्ट में सुनवाई आज
Wed, 16 Feb 2022 12:03 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 16 Feb 2022 12:03 AM IST
सार
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार व एक अन्य के जरिए दायर याचिका पर दिया।
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विस्तार
प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने इस साल भी प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़ाए जाने के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एसोसिएशन ऑफ़ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ़ यूपी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की है।
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न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार व एक अन्य के जरिए दायर याचिका पर दिया। इसमें राज्य सरकार के गत 7 जनवरी के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याची एसोसिएशन ने इसको संबंधित कानून की मंशा के खिलाफ बताते हुए इसे शैक्षिक संस्थानों के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा है।
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याची के अधिवक्ता मनीष वैश्य के मुताबिक राज्य सरकार ने इस शासनादेश के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पिछले दो साल की तरह इस वर्ष भी फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है जिससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। उधर, पहले इस मामले में सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाख़िल हो चुका है। कोर्ट ने इसका प्रतिउत्तर पेश करने को दो दिन का समय याची को देकर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की थी।
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