{"_id":"5cc1dc60bdec2214195adb67","slug":"lok-sabha-election-2019-bjp-candidate-declared-himself-bsp-s-candidate-in-nomination-letter","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भाजपा प्रत्याशी ने हलफनामे में खुद को बताया बसपा का उम्मीदवार, सोशल मीडिया पर शपथपत्र वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भाजपा प्रत्याशी ने हलफनामे में खुद को बताया बसपा का उम्मीदवार, सोशल मीडिया पर शपथपत्र वायरल
Thu, 25 Apr 2019 09:59 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Thu, 25 Apr 2019 09:59 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भदोही संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेशचंद्र की ओर से हलफनामे में गलत जानकारी दिए जाने के बाद भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन वैध घोषित कर दिया।
सोशल मीडिया पर भदोही से भाजपा प्रत्याशी रमेशचंद्र बिंद का शपथपत्र वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने खुद को बसपा का प्रत्याशी बताया है। सवाल उठ रहे हैं कि रमेश बिंद की ओर से दी गई जानकारी गलत थी तो फिर नामांकन रद्द क्यों नहीं किया गया?
इस मामले में भदोही के जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बिंद ने अपने शपथपत्र में बाकी स्थानों पर भाजपा लिखा है। सिर्फ एक स्थान पर मानवीय त्रुटि से बहुजन समाज पार्टी लिख गया है। बिंद ने सिम्बल का जो फॉर्म जमा किया है, वह भी भाजपा की ओर से जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सोशल मीडिया पर भदोही से भाजपा प्रत्याशी रमेशचंद्र बिंद का शपथपत्र वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने खुद को बसपा का प्रत्याशी बताया है। सवाल उठ रहे हैं कि रमेश बिंद की ओर से दी गई जानकारी गलत थी तो फिर नामांकन रद्द क्यों नहीं किया गया?
विज्ञापन
इस मामले में भदोही के जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बिंद ने अपने शपथपत्र में बाकी स्थानों पर भाजपा लिखा है। सिर्फ एक स्थान पर मानवीय त्रुटि से बहुजन समाज पार्टी लिख गया है। बिंद ने सिम्बल का जो फॉर्म जमा किया है, वह भी भाजपा की ओर से जारी किया गया है।
विज्ञापन
ऐसे में नामांकन को वैध मानने के लिए पर्याप्त आधार है। वहीं, राज्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू का कहना है कि भदोही के प्रकरण में यदि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया सिम्बल का फॉर्म उपलब्ध कराया गया है तो नामांकन वैध माना जाएगा। फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय पर यदि किसी को आपत्ति है तो वह इसे दर्ज करा सकता है। नियमानुसार उस पर निर्णय किया जाएगा।