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Lucknow News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
Thu, 07 Nov 2024 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 07 Nov 2024 11:57 PM IST
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श्रावस्ती। गिलौला के तिलकपुर मोड़ निवासी धर्मेंद्र उर्फ छोटू हत्याकांड में बृहस्पतिवार को जिला जज ने अपना फैसला सुनाया। मामले में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को पांच-पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकपुर मोड़ निवासी धर्मेंद्र उर्फ छोटू की छह मई, 2011 को हत्या कर दी गई थी। जिनका शव इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम महजिदिया स्थित नहर के पास खून से सना हुआ मिला था। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। मामले में मृतक के पिता हरि नारायण तिवारी ने बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के ग्राम सचाली निवासी पप्पू उर्प तीर्थ राज मिश्रा व गोंडा जिले के थाना कौड़िया क्षेत्र के अहियाचेत गांव निवासी जलालुद्दीन के विरुद्ध गिलौला थाने में हत्या सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को जिला जज राम मिलन सिंह ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकपुर मोड़ निवासी धर्मेंद्र उर्फ छोटू की छह मई, 2011 को हत्या कर दी गई थी। जिनका शव इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम महजिदिया स्थित नहर के पास खून से सना हुआ मिला था। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। मामले में मृतक के पिता हरि नारायण तिवारी ने बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र के ग्राम सचाली निवासी पप्पू उर्प तीर्थ राज मिश्रा व गोंडा जिले के थाना कौड़िया क्षेत्र के अहियाचेत गांव निवासी जलालुद्दीन के विरुद्ध गिलौला थाने में हत्या सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को जिला जज राम मिलन सिंह ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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