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Lucknow News: पत्नी, बेटी व नौकर के हत्यारे को उम्रकैद

Tue, 11 Jun 2024 03:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 11 Jun 2024 03:30 AM IST
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Life imprisonment to the murderer of wife, daughter and servant
रायबरेली। कोर्ट ने नसीराबाद थाना क्षेत्र में पत्नी, बेटी व नौकर की हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के मामले के दोषी बभनपुर निवासी शिवकुमार को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या-तीन के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक नसीराबाद थाना क्षेत्र के बभनपुर गांव में दो मार्च 2020 को तीन लोगों की हत्या कर शव जला दिया गया था। थाना क्षेत्र के लहेंगा निवासी बद्री प्रसाद यादव ने दामाद शिव कुमार (दोषी), बेटी मोनी व नातिन अवनी की हत्या के बाद शव जलाने का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जिस शव को शिवकुमार (आरोपी) का माना जा रहा था, उसकी पहचान आरोपी के यहां घरेलू काम करने वाले इंद्र कुमार उर्फ नंचू के रूप में हुई थी। घटना की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी रवींद्र सोनकर ने की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद नसीराबाद थाना क्षेत्र के बभनपुर निवासी शिवकुमार उर्फ शीबू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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