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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 60 हजार का जुर्माना

Sun, 01 Dec 2019 01:31 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 01 Dec 2019 01:31 PM IST
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Life imprisonment for convict of raping a child.
प्रतीकात्मक तस्वीर

लखनऊ में पड़ोस में रहने वाली सात वर्ष की मासूम को खरगोश दिलाने के बहाने घर ले जाकर दुराचार करने के दोषी मो. नफीस को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने आजीवन कारावास और साठ हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने में से 90 फीसदी धन पीड़िता के पक्ष में फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता के पिता ने महानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अगस्त 2017 की शाम को घर के पीछे रहने वाला मो. नफीस वादी की बेटी को खरगोश दिलाने के बहाने अपने घर ले गया, जहां कमरे में उसके साथ गलत हरकत की। कहा गया कि नाबालिग ने घर आकर आपबीती सुनाई।

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