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Lucknow News: दुष्कर्मी चाचा को आजीवन कारावास व जुर्माना
Thu, 06 Mar 2025 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 06 Mar 2025 12:04 AM IST
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श्रावस्ती। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पांच वर्ष की बच्ची के साथ करीब तीन माह पूर्व उसके रिश्ते में चाचा ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने दोषी को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
घटनाक्रम के मुताबिक हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने कहा था कि 27 दिसंबर 2024 को उसके रिश्ते में देवर गोकुल उर्फ श्रवण कुमार पुत्र बेचू राम ने उसकी पांच वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करके प्राइमरी स्कूल के पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने गोकुल को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को देने का आदेश दिया।
मारपीट करने वाले को पांच वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना
श्रावस्ती। इकौना पुलिस ने पांच वर्ष पूर्व जगरावल गढ़ी निवासी धर्मेंद्र पुत्र मालिकराम को रास्ते के विवाद में मारपीट व अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। धर्मेंद्र बाद में जमानत पर छूट गया था। बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने आरोप सिद्ध करते हुए दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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घटनाक्रम के मुताबिक हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने कहा था कि 27 दिसंबर 2024 को उसके रिश्ते में देवर गोकुल उर्फ श्रवण कुमार पुत्र बेचू राम ने उसकी पांच वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करके प्राइमरी स्कूल के पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने गोकुल को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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मारपीट करने वाले को पांच वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना
श्रावस्ती। इकौना पुलिस ने पांच वर्ष पूर्व जगरावल गढ़ी निवासी धर्मेंद्र पुत्र मालिकराम को रास्ते के विवाद में मारपीट व अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। धर्मेंद्र बाद में जमानत पर छूट गया था। बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने आरोप सिद्ध करते हुए दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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