{"_id":"f379c257031e7db6e6a5bbb8a1b4c9db","slug":"lda-will-have-to-pay-25000-fine","type":"story","status":"publish","title_hn":"एलडीए को देना होगा 25,000 हर्जाना ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एलडीए को देना होगा 25,000 हर्जाना
टीम डिजिटल/लखनऊ
Updated Wed, 11 Sep 2013 09:06 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजधानी के हर्बल गार्डन संबंधी मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण को जवाब
विज्ञापन
दाखिल करने केलिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतिम मौके केरूप में दो
हफ्ते का और समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक जवाबी हलफनामा न दाखिल हुआ तो एलडीए को 25,000 रुपये बतौर हर्जाना देना पड़ेगा।
इसके बाद अदालत मामले में सहयोग न करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो यह तय करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने यह आदेश एक अधिवक्ता की 2011 से लंबित पीआईएल पर दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक जवाबी हलफनामा न दाखिल हुआ तो एलडीए को 25,000 रुपये बतौर हर्जाना देना पड़ेगा।
इसके बाद अदालत मामले में सहयोग न करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो यह तय करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने यह आदेश एक अधिवक्ता की 2011 से लंबित पीआईएल पर दिया।