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खीरी हिंसा : अंकित दास ने दाखिल की दूसरी जमानत याचिका, सरकार व वादी पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश
Tue, 11 Oct 2022 08:52 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 11 Oct 2022 08:52 PM IST
सार
अभियुक्त के वकील ने बीमारी का हवाला देते हुए अंकित दास को जमानत पर रिहा करने की मांग की। राज्य सरकार के वकील राव नरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि अभियुक्त की पहली जमानत याचिका मेरिट पर खारिज की जा चुकी है।
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लखनऊ हाईकोर्ट
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त अंकित दास की दूसरी जमानत याचिका पर राज्य सरकार और वादी पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। साथ ही यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामले के दूसरे अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला हो जाता है तो अंकित दास के वकील छह सप्ताह के पहले भी मामले की सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास की दूसरी जमानत याचिका पर दिया।
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अभियुक्त के वकील ने बीमारी का हवाला देते हुए अंकित दास को जमानत पर रिहा करने की मांग की। राज्य सरकार के वकील राव नरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि अभियुक्त की पहली जमानत याचिका मेरिट पर खारिज की जा चुकी है। वर्तमान याचिका में भी कोई नया तथ्य पेश नहीं किया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अंकित दास समेत मामले में अन्य तीन अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं 9 मई को खारिज कर दी थी। जबकि अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट द्वारा 26 जुलाई को खारिज की जा चुकी है।
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