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यूपी : हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जारी होंगे सिपाही भर्ती-2018 के नियुक्ति पत्र

Sat, 18 May 2019 12:38 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 18 May 2019 12:38 PM IST
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joining letters of sipahi recruitment to be issued after highcourt's order.

पुलिस व पीएसी सिपाही भर्ती परीक्षा-2018 के चयन परिणाम को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अग्रिम आदेशों तक अपने अधीन कर लिया है। सिपाही भर्ती का चयन परिणाम 18 फरवरी को जारी कर दिया गया था, हालांकि नियुक्ति पत्र अभी जारी नहीं हुए हैं। कोर्ट ने सरकारी वकील को चार हफ्ते में हलफनामे पर तथ्य पेश करने को कहा है।

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न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने शुक्रवार को अमित कुमार गुप्ता व 11 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि परीक्षा में कई गलत सवाल व गलत उत्तर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल 5 दिसंबर को जारी उत्तर कुंजी के साथ ही चयन परिणाम को चुनौती दी है।
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सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन त्रुटियों का निस्तारण कर परिणाम घोषित किया है। सरकार का कहना है कि अब यह मुद्दा उठाया जा रहा है जो विधिसम्मत नहीं है।

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याचियों के अधिवक्ता ने दी ये दलील

उधर, याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि परिणाम जरूर घोषित किए गए हैं पर चयनित अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में याचीगण की प्रार्थना पर गौर किया जाना चाहिए। इस  मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।



 

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