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आजम खां का जेल प्रशासन पर आरोप, मेरे साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया गया

Sun, 01 Mar 2020 01:31 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Sun, 01 Mar 2020 01:31 PM IST
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Jail administration treated me as a terrorist says Azam Khan.
समाजवादी पार्टी नेता आजम खां। - फोटो : amar ujala

पेशी के लिए रामपुर भेजे जाने के वक्त सीतापुर जेल से बाहर आए सपा सांसद आजम खां ने शनिवार को जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि जेल में बहुत अमानवीय बर्ताव किया गया। मेरे साथ आतंकियों की तरह व्यवहार किया गया। हालांकि जेल प्रशासन ने इन आरोपों को गलत ठहरा दिया।

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जेल अधीक्षक डीसी मिश्रा ने कहा कि सीतापुर जेल की रेपुटेशन अच्छी है। सांसद के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। जेल मैनुअल के अनुसार सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यदि वह घर जैसी सुविधा चाहते हैं तो जेलों में उपलब्ध नहीं होंगी।
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विधायक तजीन फात्मा के बारे में जेल अधीक्षक ने कहा कि उन्होंने बीमार होने की बात नहीं बताई। वहीं, सूत्र बताते हैं कि पुलिस की लापरवाही से सांसद व उनके परिवार को सुबह तय वक्त से करीब एक घंटे देर से पेशी के लिए भेजा गया।

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भैंस व बकरी चोरी मामले में आजम पर 59 मामले

शनिवार को सांसद आजम खां को पत्नी और बेटे साथ कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर की जेल से रामपुर की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आजम खां की ओर से 59 मामलों में आत्मसमर्पण का प्रार्थनापत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। इसमें उन पर दर्ज बकरी और भैंस चोरी के मुकदमे भी शामिल हैं।

सांसद की ओर से 18 मुकदमों में जमानत की याचिका दाखिल की गई, जिन पर तीन से 20 मार्च के बीच सुनवाई होगी। सांसद को दो मामलों में कोर्ट से जमानत भी मिल गई। सांसद आजम खां पर लगभग 85 मुकदमे दर्ज हैं। कई मुकदमों में उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं।

कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट और कुर्की का आदेश जारी होने के बाद आजम खां ने बुधवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।

जेल प्रशासन ने गुरुवार की सुबह ही आजम खां को पत्नी और बेटे समेत सीतापुर की जेल भेज दिया था। जिस पर आजम खां के वकीलों ने कोर्ट में आपत्ति लगाई थी। कोर्ट ने शनिवार को आजम खां को पेश करने का आदेश दिया था।

तीन से 20 मार्च के बीच होगी सुनवाई

दोपहर लगभग डेढ़ बजे सांसद को एडीजे-6 की कोर्ट में पेश किया गया। वह शाम छह बजे यहां से सीतापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान आजम खां की ओर से कोर्ट में 59 मामलों में आत्मसमर्पण का प्रार्थनापत्र दिया गया। जिसे स्वीकार करते हुए इन मामलों में वारंट तैयार किया गया। साथ ही 18 मामलों में जमानत की याचिका लगाई गई। जिन मामलों में जमानत की याचिका लगाई है उनमें तीन से बीस मार्च के बीच सुनवाई होगी।

शनिवार को आजम खां को आईटी एक्ट के दो मुकदमों में जमानत भी मिल गई। अब तक उनको 15 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इन मामलों में उनकी रिहाई का परवाना सीतापुर की जेल को जारी कर दिया गया।

आजम खां को सीतापुर की जेल में स्थानांतरित करने के मामले में लगाई गई आपत्ति तीन मार्च को सुनवाई होगी। इस दौरान कोर्ट में आजम खां को पेश किया जा सकता है।

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