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Basic shiksha: परिषदीय शिक्षकों के वेतन से नहीं होगी बीमा प्रीमियम की कटौती, बेसिक शिक्षा ने जारी किया आदेश
Sat, 03 Sep 2022 06:24 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 03 Sep 2022 06:24 PM IST
सार
शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से बंद हो चुकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की प्रीमियम की कटौती नहीं होगी। इस संबंध में वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा ने आदेश जारी कर दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : iStock
विस्तार
परिषदीय स्कूलों में 2014 के बाद भर्ती शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से बंद हो चुकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की प्रीमियम की कटौती अब नहीं होगी। वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस प्रीमियम के नाम पर शिक्षकों के वेतन से आठ साल से 87 रुपये प्रतिमाह काटे जा रहे थे। इस तरह अब तक शिक्षकों के वेतन से करीब 208.80 करोड़ रुपये काटे जा चुके हैं।
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इस मामले को अमर उजाला ने बीते 5 अगस्त को ‘बीमा पॉलिसी बंद, फिर भी शिक्षकों के वेतन से हो रही प्रीमियम की कटौती’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से बीमा कटौती बंद करने के आदेश जारी किए।
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यह है मामला
शिक्षकों के अनुसार बीमा पॉलिसी में एक लाख रुपये बीमा कवर शामिल था। यदि दुर्घटना नहीं होती तो रिटायरमेंट के बाद पॉलिसी की परिपक्वता राशि मिलने की व्यवस्था थी। एलआईसी ने 2014 में बेसिक शिक्षकों के लिए यह पॉलिसी बंद कर दी। विभाग को कह दिया कि भविष्य में नियुक्त बेसिक शिक्षकों का बीमा नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद राशि की कटौती होती रही।