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Lucknow News : परिवहन निगम के लिए निर्देश जारी, बगैर वर्दी चालक-परिचालक पर पांच सितंबर से जुर्माना

Tue, 23 Aug 2022 01:11 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 23 Aug 2022 01:11 AM IST
सार

वर्दी पर कर्मचारियों का नेमप्लेट, कर्मचारी कोड एवं पद भी लिखा अनिवार्य होगा। दरअसल, परिवहन निगम प्रशासन की ओर से प्रदेश के 32 हजार चालक-परिचालकों को वर्दी के लिए 1800-1800 रुपये दिए गए हैं।

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Instructions issued for Transport Corporation, fine on driver-operator without uniform from September 5
यूपी रोडवेज की बसें - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

रोडवेज बसों में ड्यूटी के दौरान चालक-परिचालकों को अब वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। पांच सितंबर से ऐसा न करने वाले कर्मियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इस बाबत परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक, संचालन आशुतोष गौड़ ने लखनऊ सहित प्रदेश भर के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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वर्दी पर कर्मचारियों का नेमप्लेट, कर्मचारी कोड एवं पद भी लिखा अनिवार्य होगा। दरअसल, परिवहन निगम प्रशासन की ओर से प्रदेश के 32 हजार चालक-परिचालकों को वर्दी के लिए 1800-1800 रुपये दिए गए हैं। इसमें दो जोड़ी वर्दी खरीदने का प्राविधान किया गया है।

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