{"_id":"5f3d281e8ebc3e3cf10a9fdb","slug":"ikbal-ansari-says-any-construction-should-not-made-on-the-name-of-babar-on-given-land-for-mosque-in-ayodhya","type":"story","status":"publish","title_hn":"मस्जिद के लिए मिली जमीन पर बाबर के नाम पर न हो कोई निर्माण: इकबाल अंसारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मस्जिद के लिए मिली जमीन पर बाबर के नाम पर न हो कोई निर्माण: इकबाल अंसारी
Wed, 19 Aug 2020 06:54 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 19 Aug 2020 06:54 PM IST
विज्ञापन
बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बाबर के नाम से कुछ भी नहीं बनाया जाए।
विज्ञापन
इकबाल अंसारी ने एक बयान में कहा है कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्पताल या स्कूल का नाम भारतीय मुस्लिम महापुरुषों के नाम से होना चाहिए। कहा कि बाबर से हमारा कुछ संबंध नहीं है, इसलिए उसके नाम से यहां विकसित होने वाले किसी भी निर्माण का नामकरण न किया जाए। यहां होने वाले निर्माण का नामकरण एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद के नाम से हो, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। हिंदुस्तान का गौरव इन लोगों से ही है।
विज्ञापन
अयोध्या में धन्नीपुर स्थित कृषि फार्म की पांच एकड़ भूमि का सीमांकन कराकर मस्जिद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कब्जा सौंप दिया गया है। नायब तहसीलदार सोहावल विनय कुमार बरनवाल की अगुवाई में करीब चार घंटे पैमाइश में लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को सोहावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत धन्नीपुर में कृषि विभाग के फार्म की भूमि उपलब्ध कराई है।
विज्ञापन