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आज से हाथ में दिखा पॉलीथिन बैग तो दर्ज होगा केस, झेलनी पड़ेंगी ये परेशानी
Sun, 01 Sep 2019 02:18 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Sun, 01 Sep 2019 02:18 PM IST
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राजधानी में रविवार से 50 माइक्रॉन से कम की पॉलीथिन से बनी कैरीबैग की बिक्री पर ही नहीं बल्कि साथ लेते पकड़े जाने पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस धारा 151 में मुकदमा कर कार्रवाई करेगी। इससे आरोपी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, साथ ही जेल जाना भी पड़ सकता है। यह जानकारी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि दुकानों से पॉलीथिन के कैरीबैग हटाने के लिए कारोबारियों को 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। अब एक सितंबर से पुलिस, नगर निगम व वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी इसकी बिक्री और उपयोग रोकने को जोनवार स्तर पर टीम गठित करेगी।
एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी पुलिस थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस टीम गुपचुप तरीके से पॉलीथिन बैग लाने वालों को पकड़ेगी।
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उन्होंने बताया कि दुकानों से पॉलीथिन के कैरीबैग हटाने के लिए कारोबारियों को 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। अब एक सितंबर से पुलिस, नगर निगम व वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी इसकी बिक्री और उपयोग रोकने को जोनवार स्तर पर टीम गठित करेगी।
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एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी पुलिस थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस टीम गुपचुप तरीके से पॉलीथिन बैग लाने वालों को पकड़ेगी।