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सेक्शन में 80 दाखिले तो नहीं बढ़ेंगी सीट
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एक सेक्शन में 80 दाखिले तो नहीं बढ़ेंगी सीटें
कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी की कवायद के बीच उच्च शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश
डिग्री कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी के फैसले के बाद महाविद्यालयों में इसकी कवायद शुरू हो गई है। मगर सीट बढ़ोतरी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर सख्त हिदायत दी है कि किसी भी सूरत में एक सेक्शन में दाखिलों की संख्या 80 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में महाविद्यालयों को अपने निर्धारित सेक्शन और उनमें हो चुके दाखिलों की संख्या बतानी होगी। इसके बाद ही लविवि सीट बढ़ोतरी को मंजूरी देगा। अगर सेक्शन में पहले ही 80 दाखिले हो चुके हैं तो फिर सीट बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं मिलेगी।
डिग्री स्तर पर आमतौर पर 60 सीटों का सेक्शन होता है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के सचिव आर रमेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महाविद्यालयों में सीट बढ़ोतरी के लिए 60 सेक्शन को 80 का किया जा सकता है। किसी भी सूरत में इससे आगे बढ़ोतरी संभव नहीं है। इसलिए अगर किसी कॉलेज में पहले से ही 80 का सेक्शन चल रहा है तो फिर इस आदेश के बावजूद वहां पर सीट बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सीट बढ़ोतरी संबंधी आदेश बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों पाठ्यक्रमों के लिए जारी किया गया है।
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कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी की कवायद के बीच उच्च शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश
डिग्री कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी के फैसले के बाद महाविद्यालयों में इसकी कवायद शुरू हो गई है। मगर सीट बढ़ोतरी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर सख्त हिदायत दी है कि किसी भी सूरत में एक सेक्शन में दाखिलों की संख्या 80 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में महाविद्यालयों को अपने निर्धारित सेक्शन और उनमें हो चुके दाखिलों की संख्या बतानी होगी। इसके बाद ही लविवि सीट बढ़ोतरी को मंजूरी देगा। अगर सेक्शन में पहले ही 80 दाखिले हो चुके हैं तो फिर सीट बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं मिलेगी।
डिग्री स्तर पर आमतौर पर 60 सीटों का सेक्शन होता है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के सचिव आर रमेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महाविद्यालयों में सीट बढ़ोतरी के लिए 60 सेक्शन को 80 का किया जा सकता है। किसी भी सूरत में इससे आगे बढ़ोतरी संभव नहीं है। इसलिए अगर किसी कॉलेज में पहले से ही 80 का सेक्शन चल रहा है तो फिर इस आदेश के बावजूद वहां पर सीट बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सीट बढ़ोतरी संबंधी आदेश बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों पाठ्यक्रमों के लिए जारी किया गया है।
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