{"_id":"69680377f5d5b16a6704e4c5","slug":"hospital-operator-accuses-couple-of-fraud-of-rs-9950-lakh-lucknow-news-c-13-knp1002-1559922-2026-01-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: दंपती पर अस्पताल संचालक ने 99.50 लाख की धोखाधड़ी का लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: दंपती पर अस्पताल संचालक ने 99.50 लाख की धोखाधड़ी का लगाया आरोप
Thu, 15 Jan 2026 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 15 Jan 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार निवासी अस्पताल संचालक अभिषेक सिंह ने दंपती पर 99.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर गोमतीनगर पुलिस ने आरोपी रश्मि सिंह और उनके पति विनय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
अभिषेक सिंह के अनुसार, उन्होंने इंदिरानगर निवासी रश्मि सिंह और विनय सिंह से गोमतीनगर के विनीतखंड में जमीन खरीदी थी। जमीन का एग्रीमेंट 25 फरवरी 2021 को हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने खर्च से मेडिकेयर सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया। एग्रीमेंट के तहत, अस्पताल का कब्जा एक जून 2021 को मिलना था और इसके लिए चार लाख रुपये प्रति माह किराया तय हुआ था। पीड़ित का आरोप है कि एग्रीमेंट के दिन से 15 नवंबर 2021 तक, आरोपी दंपती ने उनसे किराये के रूप में 36 लाख रुपये लिए। इसके अलावा, अस्पताल के निर्माण में 63.50 लाख रुपये खर्च हुए। इसी दौरान एलडीए ने अस्पताल को सील कर दिया। जब अभिषेक ने एलडीए में पूछताछ की तो पता चला कि जिस जमीन पर अस्पताल बना था, वह अवैध थी और एग्रीमेंट से पहले ही एलडीए ने दंपती को नोटिस जारी किया था, जिसकी जानकारी उन्होंने छिपाई। पीड़ित के विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें पीटा भी। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
अभिषेक सिंह के अनुसार, उन्होंने इंदिरानगर निवासी रश्मि सिंह और विनय सिंह से गोमतीनगर के विनीतखंड में जमीन खरीदी थी। जमीन का एग्रीमेंट 25 फरवरी 2021 को हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने खर्च से मेडिकेयर सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया। एग्रीमेंट के तहत, अस्पताल का कब्जा एक जून 2021 को मिलना था और इसके लिए चार लाख रुपये प्रति माह किराया तय हुआ था। पीड़ित का आरोप है कि एग्रीमेंट के दिन से 15 नवंबर 2021 तक, आरोपी दंपती ने उनसे किराये के रूप में 36 लाख रुपये लिए। इसके अलावा, अस्पताल के निर्माण में 63.50 लाख रुपये खर्च हुए। इसी दौरान एलडीए ने अस्पताल को सील कर दिया। जब अभिषेक ने एलडीए में पूछताछ की तो पता चला कि जिस जमीन पर अस्पताल बना था, वह अवैध थी और एग्रीमेंट से पहले ही एलडीए ने दंपती को नोटिस जारी किया था, जिसकी जानकारी उन्होंने छिपाई। पीड़ित के विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें पीटा भी। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन