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महिला हेल्थ वर्कर भर्ती: हाईकोर्ट का 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार
Tue, 31 May 2022 11:43 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 31 May 2022 11:43 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने महिला हेल्थ वर्कर की भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर (महिला) के 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने यह आदेश अंजू देवी व 171 अन्य की याचिका पर दिया।
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याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे संविदाकर्मी हैं और 1997 के नियम के तहत रिक्त पदों पर उनकी नियमित तैनाती पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन 15 दिसंबर, 2021 को जारी हुआ था।
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लिखित परीक्षा 8 मई, 2022 को हो चुकी है, जबकि याचिका 16 मई, 2022 को दाखिल की गई। याचियों को भर्ती विज्ञापन के बारे में शुरू से जानकारी थी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।
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