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दो महीने में जारी करें यूपी टीईटी 2017 के नतीजे : हाईकोर्ट
Thu, 21 Nov 2019 09:36 PM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Thu, 21 Nov 2019 09:36 PM IST
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यूपीटीईटी
- फोटो : Social media
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने टीईटी 2017 परीक्षा के नतीजों को दो महीनों में घोषित करे जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को इन परिणामों को घोषित करे जाने केदो माह में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 आयोजित कराए जाने के भी आदेश दिए।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने बुधवार को यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। इस अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ के6 मार्च 2018 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें परीक्षा के परिणाम घोषित करे जाने पर रोक लगा दी गई थी।
कोर्ट ने यूपी टीईटी 2017 परीक्षा को चुनौती देने वाली कुल 316 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए थे। एकल पीठ ने परीक्षा के 14 प्रश्नों को रद करते हुए नए सिरे से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर नतीजे तैयार करने को कहा था। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में उक्त 14 प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाना था। इसके खिलाफ राज्य सरकार विशेष अपील में गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए गए।
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खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अपील को मंजूर करते हुए एकल पीठ के आदेशों को दर किनार कर दिया। पीठ ने सचिव को आदेश दिए कि चार प्रश्नों सिलेबस का मानते हुए उसी लिहाज से नंबर दिए जाने और 13 अन्य सवालों को उनके उत्तर सही मानते हुए नंबर आवंटित करे जाने के साथ ही गलत उत्तरों वाले तीन सवालों पर ग्रेस मार्क दिए जाने के आदेश दिए।
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न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने बुधवार को यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। इस अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ के6 मार्च 2018 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें परीक्षा के परिणाम घोषित करे जाने पर रोक लगा दी गई थी।
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कोर्ट ने यूपी टीईटी 2017 परीक्षा को चुनौती देने वाली कुल 316 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए थे। एकल पीठ ने परीक्षा के 14 प्रश्नों को रद करते हुए नए सिरे से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर नतीजे तैयार करने को कहा था। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में उक्त 14 प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाना था। इसके खिलाफ राज्य सरकार विशेष अपील में गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए गए।
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खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अपील को मंजूर करते हुए एकल पीठ के आदेशों को दर किनार कर दिया। पीठ ने सचिव को आदेश दिए कि चार प्रश्नों सिलेबस का मानते हुए उसी लिहाज से नंबर दिए जाने और 13 अन्य सवालों को उनके उत्तर सही मानते हुए नंबर आवंटित करे जाने के साथ ही गलत उत्तरों वाले तीन सवालों पर ग्रेस मार्क दिए जाने के आदेश दिए।