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डॉक्टरों की तबादला नीति को लेकर पीआईएल खारिज, हाईकोर्ट ने बताया ये कारण

Sun, 25 Oct 2020 10:26 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 25 Oct 2020 10:26 AM IST
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High court rejects petition related to transfer policy of doctors.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने काफी समय से एक जगह कार्यरत डॉक्टरों के स्थानांतरण की नीति लागू किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इन्कार कर खारिज कर दिया।

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अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर का हवाला देते हुए सेवा मामले में पीआईएल पोषणीय नहीं है। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निक्की सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
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याची ने डॉक्टरों के तबादले संबंधी राज्य सरकार की 15 जून 2020 की स्थानांतरण नीति को लागू किए जाने की गुजरिश की थी। याचिका में कहा था कि नीति होने के बावजूद सरकारी डॉक्टरों के तबादले नहीं किए जा रहे हैं।
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अदालत ने कहा कि सेवा मामले में पीआईएल के जरिए तबादला नीति लागू नहीं कराई जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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