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Lucknow News: हाईकोर्ट ने विकास नगर अग्निकांड मामले की जांच के दिए आदेश
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हाईकोर्ट।
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लखनऊ। हाईकोर्ट ने विकास नगर में 15 अप्रैल को हुए अग्निकांड मामले में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण होने के मुद्दे पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जांच करने का आदेश दिया है। उन्हें अपना रुख भी बताना होगा। कोर्ट ने प्रदेश के राहत आयुक्त को भी मामले में जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही पक्षकार अफसरों को घटना का विवरण, कारण और राहत के उपायों के ब्योरे के साथ 13 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी व नगर आयुक्त अपने अलग-अलग जवाबी हलफनामे दाखिल करेंगे। अदालत ने पूछा है कि अगर लोनिवि जमीन का स्वामी है तो कैसे इस जमीन पर वर्षों तक अतिक्रमण होता रहा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कौन अफसर जिम्मेदार थे। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की सरकार के पास क्या कोई कार्यप्रणाली है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराग त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में अग्निकांड के पीड़ितों के पुनर्वास, उनकी चिकित्सा, राशन देने और अस्थायी निवास का इंतजाम करने की मांग की गई है। याची का कहना था कि वहां के लोगों का सबकुछ जल गया है, ऐसे में उन्हें जल्द सरकारी मदद मुहैया कराई जाए। अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
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कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी व नगर आयुक्त अपने अलग-अलग जवाबी हलफनामे दाखिल करेंगे। अदालत ने पूछा है कि अगर लोनिवि जमीन का स्वामी है तो कैसे इस जमीन पर वर्षों तक अतिक्रमण होता रहा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कौन अफसर जिम्मेदार थे। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की सरकार के पास क्या कोई कार्यप्रणाली है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराग त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में अग्निकांड के पीड़ितों के पुनर्वास, उनकी चिकित्सा, राशन देने और अस्थायी निवास का इंतजाम करने की मांग की गई है। याची का कहना था कि वहां के लोगों का सबकुछ जल गया है, ऐसे में उन्हें जल्द सरकारी मदद मुहैया कराई जाए। अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
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