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लेखपाल भर्ती परीक्षा पर हाइकोर्ट ने दिया अहम फैसला

Sat, 12 Sep 2015 09:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 12 Sep 2015 09:13 AM IST
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High Court gives decision on Lekhpal recruitment exam.

लेखपाल भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगाने से इन्कार दिया है।

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हालांकि अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से परीक्षा कराए जाने के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है।

इस पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। यह परीक्षा 13 सितंबर को होने जा रही है। परीक्षा में 35 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने शुक्रवार को यह आदेश दिया।

याचिका में गुजारिश की गई है कि यह परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से या यूपी लेखपाल सर्विस रूल्स 2006 के अनुरूप कराई जाए।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अदालत को बताया था कि उसके पास यह अधिकार है कि वह टीसीएस से परीक्षा करवा सकती है।

इसमें कोई अनियमितता नहीं है। टीसीएस ने भी अपना जवाब दाखिल किया था।

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