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Lucknow News: पाॅक्सो एक्ट में गुरुजी को हुई सात वर्ष की कैद

Wed, 31 May 2023 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 31 May 2023 12:01 AM IST
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Guruji was imprisoned for seven years under the POCSO Act.
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने का दोषी करार देते हुए गुरुजी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 65 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। उन्होंने अर्थदंड राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा के रूप में देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि कोतवाली नगर में एक महिला ने 21 मई 2022 को प्रार्थना पत्र दिया था कि उनकी नाबालिग लड़की कक्षा सात में एक निजी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल के अध्यापक अखिलेश कुमार शुक्ल लड़की को कोचिंग सेंटर व स्कूल में गलत नियत से परेशान करता था। उससे अश्लील बातें करने की कोशिश करता था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि 18 मई 2022 की शाम को कोचिंग सेंटर में शिक्षक ने गलत नियत से लड़की का हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी की। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पीड़िता का डाॅक्टरी परीक्षण व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराकर शिक्षक अखिलेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने अखिलेश को नाबालिग से छेड़खानी करने का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को सात वर्ष की कैद व 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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