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फेल छात्रों को भी मिलेगा दाखिला, पढ़िए खबर

Sat, 11 Jul 2015 04:52 PM IST
Updated Sat, 11 Jul 2015 04:52 PM IST
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इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट (आईएससी) की बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले स्टूडेंट्स वर्ष 2016 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 30 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को स्कूल में रेगुलर क्लास लेनी होगी। बगैर क्लास किए परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की तिथि 15 सितंबर रखी गई है।

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आईएससी की बोर्ड परीक्षा-2015 में फेल होने वाले स्टूडेंट्स इस साल की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उनके पास दो विकल्प हैं। पहले विकल्प में उन्हें क्लास करनी होती है जबकि दूसरे विकल्प में स्टूडेंट्स केवल बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं।
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पहले विकल्प में स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स की तरह होते हैं। एडमिशन के बाद उन्हें कॉलेज की फीस वगरैह भी देनी होती है। दूसरे विकल्प में स्टूडेंट्स को केवल एग्जामिनेशन फीस ही देनी होती है। दूसरे विकल्प वाले स्टूडेंट्स की मार्क्सशीट पर उनके कॉलेज का नाम नहीं आता है।
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बोर्ड के निर्देश के अनुसार फेल स्टूडेंट्स के पास अपने स्कूल बदलने का विकल्प नहीं होता है, मतलब जिस स्कूल से वे फेल हुए हैं उन्हें वहीं दाखिला लेना होगा। फेल स्टूडेंट्स को सभी विषय की परीक्षा बदले हुए पैटर्न के हिसाब से ही देनी होगी।

सिलेबस में किया बदलाव

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काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने कक्षा 12 में अकाउंट्स के सिलेबस में बदलाव कर दिया है। बदला हुआ सिलेबस मौजूदा सत्र से ही लागू होगा।

इसलिए वर्ष 2016 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में बदले हुए सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। बदलाव के बाद कंपनीज एक्ट 1956 के स्थान पर कंपनीज एक्ट 2013 की पढ़ाया जाएगा।

बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सेक्शन 3 ए में दिया गया टॉपिक-अंशपत्रों का छूट पर निर्गमन, को हटा दिया गया है। जबकि सेक्शन-बी की यूनिट-5 में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की विधि में भी बदलाव कर दिया गया है।

बदलाव के कारण बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को शार्ट टर्म उधारी होने के कारण फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। इसलिए इन दोनों को अब कैश और कैश के समतुल्य नहीं समझा जाएगा।

इसी तरह करंट इन्वेस्टमेंट को चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाएगा जब तक कि यह साफ न किया जाएगा कि ये मार्केटबल सिक्योरिटी या शार्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं। ये सारे बदलाव कंपनीज एक्ट 2013 लागू होने के कारण करने पड़ रहे हैं।

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