फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Gangster act to be implement in UP.

यूपी में मानव अंग व्यापार व बाल श्रम पर लगेगा गैंगस्टर

Wed, 27 Apr 2016 03:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 27 Apr 2016 03:05 AM IST
विज्ञापन
Gangster act to be implement in UP.

सूबे में पशु तस्करी, मानव अंग निकालने व इसका व्यापार, बाल श्रम, यौन शोषण जैसे कई गंभीर अपराधों पर गैंगस्टर एक्ट लागू होगा। इस एक्ट में दोषी ठहराए जाने पर दो से 10 साल की सजा हो सकती है और डीएम सम्पत्ति जब्त कर सकते हैं।

विज्ञापन


खास बात यह है कि इस एक्ट में जिन अपराधों को शामिल किया गया है, उसमें आरोपी को सामान्य धाराओं के अलावा गैंगस्टर एक्ट का भी सामना करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी।
विज्ञापन


गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 1986 में बने गैंगस्टर एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव विधानमंडल से पारित करवाकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यूपी गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-2015 को मंजूरी दे दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

गैंगस्टर एक्ट में शामिल हैं ये अपराध

Gangster act to be implement in UP.

- मवेशियों को अवैध रूप से ले जाना और इनकी तस्करी
- बाल श्रम
- यौन शोषण
- मानव अंग निकालना व व्यापार करना

- बच्चों से भीख मंगवाना
- जाली भारतीय करेंसी की छपाई, लाना-ले जाना व वितरण
- नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण
- आयुध एवं गोला-बारूद का निर्माण, बेचना व लाना-ले जाना

- वन्य जीवों का वध व इनके उत्पादों की तस्करी करना
- राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को प्रभावित करने वाले अपराध

नया गुंडा एक्ट लागू
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गुंडा नियंत्रण अधिनियम लागू कर दिया गया है। इससे जुड़ी अधिसूचना प्रमुख सचिव विधायी की ओर से जारी की गई है। इसमें पुलिस आरोपी को सामान्य तौर पर 14 दिन के बजाय 60 दिन तक बंद कर सकती है। इस एक्ट में मानव तस्करी, गोहत्या, पशु तस्करी, मनी लांड्रिंग, बंधुआ मजदूरी, अवैध हथियारों का निर्माण व व्यापार, अवैध खनन आदि अपराधों को शामिल किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed