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Lucknow News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की जेल

Tue, 30 Jul 2024 04:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 30 Jul 2024 04:12 AM IST
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Five years jail for culpable homicide not amounting to murder
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार मानते हुए पांच साल की जेल के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन अन्य आरोपियों को 6 माह के प्रोबेशन का लाभ देते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 सितंबर 2016 को कोतवाली देवा के पवैया बाद ग्राम निवासी रामचन्दर, सोनेलाल , ओमकार पुत्रगण रामकुंवर व अरुण कुमार पुत्र रामचंदर जमीन की रंजिश को लेकर गांव के ही गुनवंत उर्फ दीपू को लाठी डंडों से पीटा। भाई नरेंद्र जब उसे बचाने पहुंचा तो उसे भी मारा पीटा। इसी दौरान अरुण कुमार ने गुनवंत के सिर पर हथोड़ी मार दी, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त अरुण कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही उसके तीन अन्य भाईयों को प्रोबेशन का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। (संवाद)
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