फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Five years' imprisonment for abetment of suicide

Lucknow News: आत्महत्या के लिए उकसाने पर पांच वर्ष की कैद

Tue, 23 Jun 2026 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 23 Jun 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Five years' imprisonment for abetment of suicide
लखनऊ। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति राम प्रसाद को दोषी ठहराकर आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने पांच साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि मृतका की माता पार्वती देवी ने 12 मई 2017 को निगोहां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादिनी की बेटी गुड़िया की तीन महीने पहले आरोपी राम प्रसाद के साथ कोर्ट मैरिज हुई थी। कहा गया कि शादी के बाद से ही वादिनी की पुत्री के ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर गुड़िया को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 12 मई को वादिनी को फोन से जानकारी मिली कि उसकी बेटी ने आरोपियों की दहेज की मांग से तंग आकर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed