फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   FIR filed against farhat ansari, wife of MP afzal ansari

मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी की पत्नी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

Fri, 30 Oct 2020 12:49 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 30 Oct 2020 12:49 PM IST
विज्ञापन
FIR filed against farhat ansari, wife of MP afzal ansari
अफजाल अंसारी - फोटो : amar ujala
जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई की। सांसद अफजल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फरहत अंसारी के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र समेत 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई जियामऊ के लेखपाल की तहरीर पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 
विज्ञापन


आईपीसी की धारा 120B,420, 447, 448 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज हुई।  निष्क्रान्त संपत्ति पर अवैध कब्जे पर भी एफआईआर दर्ज हुई। 

बता दें मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी एलडीए ने नोटिस दिया था। दोनों अवैध निर्माण के पीछे की तरफ ही सांसद अफजाल का भी बंगला बना हुआ है। विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास ने बताया कि सांसद के निर्माण के लिए नक्शा एलडीए से स्वीकृत है। ऐसे में आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अन्य निर्माण की जांच एलडीए करा रहा है।
विज्ञापन


इसी के चलते बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई व सांसद अफजाल अंसारी दोबारा एलडीए अपने बंगले के शमन मानचित्र को निरस्त किए जाने और अवैध निर्माण घोषित करने की कार्रवाई में अपना पक्ष रखने पहुंचे थे। सांसद के साथ उनकी पत्नी फरहत अंसारी व बेटियां भी पहुंचीं थीं। एलडीए वीसी शिवाकांत द्विवेदी ने उनके प्रकरण को करीब डेढ़ घंटे तक सुना था।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला प्रशासन से सत्यापन करने को कहा

एलडीए के अधिकारियों का कहना था कि उनके गाटा संख्या 93 निष्क्रांत संपत्ति पर बताए जा रहे बंगले के निर्माण पर सुनवाई चल रही है। उनको पूरा मौका दिया गया है जिससे वह अपना पक्ष रख सकें। इससे पहले सुनवाई में उन्होंने बताया था कि उनका डालीबाग में बना उनका मकान गाटा संख्या 93 पर नहीं है।

यह निर्माण गाटा संख्या 104 की जमीन पर है जिसका निष्क्रांत संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है। एलडीए ने उनके जबाव पर जिला प्रशासन से भी जमीन का सत्यापन करने को कहा था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed