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परमानेंट डीएल बनवाने जा रहे हैं तो बरतें सावधानी, पता गलत होने पर देने होंगे ज्यादा रुपये

Tue, 12 Nov 2019 01:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Tue, 12 Nov 2019 01:20 PM IST
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Fine will be charged if pin and adress wrong during application for pemanent driving license
प्रतीकात्मक तस्वीर
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो पता एवं पिन कोड भरते समय सावधानी बरतें। अगर डीएल आप तक पहुंचने के बजाय परिवहन विभाग के मुख्यालय वापस हुआ तो आपको 400 रुपये और देने होंगे। जब तक 400 रुपये की फीस भरकर ऑनलाइन पता एवं पिन कोड ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक डीएल आवेदक नहीं मिलेगा।
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दरअसल, आवेदन में गलत जानकारी भरने पर परिवहन विभाग को आवेदक के सही पते का डीएल दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके बाद यह आरटीओ कार्यालय से ही मिलेगा, लेकिन जिनके पते सही है और डीएल किसी अन्य कारण से लौट गया उन्हें 400 रुपये की फीस दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी।
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अपर परिवहन आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी) विनय कुमार सिंह के मुताबिक पिछले छह महीने में लौटे डीएल में अधिकतर के पते और पिन कोड गलत पाए गए हैं। ऐसे में आवेदक परमानेंट डीएल आवेदन के समय ही सही पता भरें।
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सारथी पोर्टल पर भेजा डीएल का ब्योरा

गलत पते व पिन कोड से लौटे डीएल का ब्योरा सारथी पोर्टल पर उपलब्ध है। हालांकि, पोर्टल अभी अपडेट किया जा रहा है, जिससे आवेदक 15 नवंबर के बाद ब्योरा देख पाएंगे। जो डीएल आवेदक से संबंधित मंडलीय आरटीओ कार्यालय भेजे गए हैं वे पते एवं पिन कोड सही होने का प्रमाण पत्र दिखाकर अपना लाइसेंस ले सकते हैं।
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