{"_id":"5fcfdbdb8ebc3e01c174de4a","slug":"fine-wil-be-imposed-if-stop-taking-meter-reading-lko-city-news-lko553872799","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज से बिजली मीटर की रीडिंग लेने से रोका तो जुर्माना व कटेगा कनेक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज से बिजली मीटर की रीडिंग लेने से रोका तो जुर्माना व कटेगा कनेक्शन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आज से बिजली मीटर की रीडिंग लेने से रोका तो जुर्माना व कटेगा कनेक्शन
राजधानी में अब बिजली कर्मचारी को मीटर रीडिंग लेने से रोकना भारी पड़ेगा। ऐसा करने वाले उपभोक्ता पर जुर्माने लगाए जाने के साथ कनेक्शन भी काट दिया जाएगा।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम यह व्यवस्था बुधवार से लागू करने जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया।
मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि विभाग को यह अधिकार विद्युत कोड में मिला हुआ है।
इसके तहत उपभोक्ता मीटर की रीडिंग करने नहीं देगा तो उसके ऊपर 50 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिदिन के रेट से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इस संबंध में उपभोक्ता को नोटिस जारी किया जाएगा।
हफ्तेभर में जवाब न मिलने पर बिजली काट दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान विभागीय अफसर और प्रवर्तन दल के साथ पुलिस भी रहेगी। यदि उपभोक्ता ने सरकारी काम में बाधा डाली तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
विज्ञापन
उपभोक्ताओं को जारी करेंगे नोटिस
सभी अधिशासी अभियंताओं से ऐसे उपभोक्ताओं का विवरण मांगा गया जो बिलिंग एजेंसी को मीटर रीडिंग नहीं करने देते और न ही मीटर देखने देते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल असेसमेंट के बन रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को हफ्तेभर में नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नोटिस में सात दिन की मोहलत मिलेगी। इसके तहत मीटर की जांच करवाकर बनवाना अनिवार्य होगा।
खुद बिल बनवाने वालों का होगा सत्यापन
खुद ही रीडिंग लेकर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर का सत्यापन किया जाएगा। यदि रीडिंग स्टोर मिलेगी तो दोगुने रेट तक बिल बनाकर वसूला जाएगा।
विज्ञापन
राजधानी में अब बिजली कर्मचारी को मीटर रीडिंग लेने से रोकना भारी पड़ेगा। ऐसा करने वाले उपभोक्ता पर जुर्माने लगाए जाने के साथ कनेक्शन भी काट दिया जाएगा।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम यह व्यवस्था बुधवार से लागू करने जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया।
मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि विभाग को यह अधिकार विद्युत कोड में मिला हुआ है।
इसके तहत उपभोक्ता मीटर की रीडिंग करने नहीं देगा तो उसके ऊपर 50 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिदिन के रेट से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इस संबंध में उपभोक्ता को नोटिस जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
हफ्तेभर में जवाब न मिलने पर बिजली काट दी जाएगी। कार्रवाई के दौरान विभागीय अफसर और प्रवर्तन दल के साथ पुलिस भी रहेगी। यदि उपभोक्ता ने सरकारी काम में बाधा डाली तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
विज्ञापन
उपभोक्ताओं को जारी करेंगे नोटिस
सभी अधिशासी अभियंताओं से ऐसे उपभोक्ताओं का विवरण मांगा गया जो बिलिंग एजेंसी को मीटर रीडिंग नहीं करने देते और न ही मीटर देखने देते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल असेसमेंट के बन रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को हफ्तेभर में नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नोटिस में सात दिन की मोहलत मिलेगी। इसके तहत मीटर की जांच करवाकर बनवाना अनिवार्य होगा।
खुद बिल बनवाने वालों का होगा सत्यापन
खुद ही रीडिंग लेकर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर का सत्यापन किया जाएगा। यदि रीडिंग स्टोर मिलेगी तो दोगुने रेट तक बिल बनाकर वसूला जाएगा।