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Lucknow News: बंथरा थाने के इंस्पेक्टर पर जुर्माना
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बंथरा थाने के इंस्पेक्टर पर जुर्माना
लखनऊ। आबकारी मामले में गवाह के खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील नहीं कराने पर कोर्ट ने बंथरा थाने के वर्तमान इंस्पेक्टर राणा राजेश समेत संबंधित पुलिसकर्मियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
बंथरा थाने में दर्ज आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कोर्ट में हाजिर था, लेकिन गवाह दरोगा आशुतोष कुमार सिंह उपस्थित नहीं हुए। वर्तमान में लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाने में तैनात आशुतोष उस समय बंथरा थाने में तैनात थे। उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील नहीं कराई गई थी।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि संबंधित पुलिसकर्मियों को वारंट तामील कराने की विधिक जानकारी नहीं है। पुलिसकर्मी जानबूझकर अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने इंस्पेक्टर समेत संबंधित पुलिसकर्मियों पर जुर्माना लगाया।
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बंथरा थाने में दर्ज आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कोर्ट में हाजिर था, लेकिन गवाह दरोगा आशुतोष कुमार सिंह उपस्थित नहीं हुए। वर्तमान में लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाने में तैनात आशुतोष उस समय बंथरा थाने में तैनात थे। उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट की तामील नहीं कराई गई थी।
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कोर्ट ने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि संबंधित पुलिसकर्मियों को वारंट तामील कराने की विधिक जानकारी नहीं है। पुलिसकर्मी जानबूझकर अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने इंस्पेक्टर समेत संबंधित पुलिसकर्मियों पर जुर्माना लगाया।
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