फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Even after 25 years the investigation was not completed, police was reprimanded

Lucknow News: 25 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हुई विवेचना, पुलिस को फटकार

Tue, 02 Sep 2025 02:55 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 02:55 AM IST
विज्ञापन
Even after 25 years the investigation was not completed, police was reprimanded
लखनऊ। भ्रष्टाचार के 25 वर्ष पहले दर्ज हुए मुकदमे में विवेचना पूरी न होने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने आरोपी एलडीए के तत्कालीन सहायक अभियंता विवेकानंद सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने पुलिस विभाग को गैर जिम्मेदार, लापरवाह मानते हुए कड़ी फटकार लगाई।
विज्ञापन

कोर्ट ने विवेकानंद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि घटना हुए 36 वर्ष हो चुके हैं। रिपोर्ट दर्ज किए 25 वर्ष बीत चुके हैं। सभी आरोपी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक विवेचना पूरी नहीं की और न ही किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। शायद पुलिस को बाकी आरोपियों व अहम गवाहों की मृत्यु का इंतजार है।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि संभावना है कि सुनवाई के समय अधिकतर गवाहों की या तो मौत हो चुकी होगी या वृद्धावस्था के कारण याददाश्त कमजोर हो चुकी होगी। मामला स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह विवेचना को धीमा और विलंबित करके आरोपियों को सहयोग किया जा सकता है। मामला पुलिस की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ उसकी विफलता को भी दर्शाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि इस बात को समझ पाने में असमर्थ हैं कि किन परिस्थितियों में मामले की विवेचना 25 वर्ष में भी पूरी नहीं की जा सकी और इसे पूरा करने में अभी कितना समय लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed