जिला योजना समिति के चुनाव घोषित, देखें कार्यक्रम
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जिला योजना समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए आठ मार्च को नामांकन व 16 मार्च को मतदान होगा।
जिला पंचायत सदस्य ही इसमें वोट देते हैं और वे ही जिला समिति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हर जिले में एक जिला योजना समिति होती है। इसके अध्यक्ष उस जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं। जबकि, सीडीओ सचिव और अर्थ व संख्या अधिकारी इसके संयुक्त सचिव होते हैं।
हर जिले में इस समिति के लिए सदस्यों की संख्या पहले से तय है। इनमें से सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि कुछ सदस्य सरकार नामित करती है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत से चुने जाने वाले सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सूबे के 74 जिलों में 1435 सदस्यों के लिए यह चुनाव होगा। आठ मार्च को नामांकन प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम चार बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी।
शाम तक घोषित हो जाएंगी सभी नतीजे
राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि 12 मार्च को 11 बजे से तीन बजे तक नाम वापसी होगी। फिर, 16 मार्च को सुबह आठ बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी व देर शाम तक सभी परिणाम घोषित हो जाएंगे।
क्या होती है जिला योजना समिति
जिला योजना समिति एक ऐसी समिति है जिसका काम पूरे जिले की योजनाओं को तैयार करना है। इसके अध्यक्ष प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त प्रभारी मंत्री होते हैं व समिति के सचिव उस जिले के सीडीओ होते हैं। इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या पहले से तय होती है।
इसमें 80 फीसदी सीटों पर सदस्य चुनाव जीतकर आते हैं। जबकि, 20 फीसदी सदस्य सरकार खुद नामित करती है। ये सदस्य जिला पंचायतों व नगरीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि में से ही चुने जाते हैं। इस समय जिला पंचायतों से ही सदस्य चुने जाने हैं।