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Lucknow News: दोस्त पर जानलेवा हमले के मामले में आठ साल की जेल

Sat, 30 Aug 2025 08:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 30 Aug 2025 08:44 PM IST
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Eight years imprisonment in case of murderous attack on friend
अयोध्या। दोस्त पर रॉड से जानलेवा हमले के दोषी करार अभियुक्त अभिषेक को आठ साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवानी जायसवाल ने शनिवार को भरी अदालत में सुनाया है।
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थाना महाराजगंज क्षेत्र के विट्ठलपुर निवासी अभिषेक तिवारी और विकास तिवारी आपस में दोस्त थे। 15 मई, 2023 की रात 9:30 बजे अभिषेक, विकास को बाग की ओर ले गया। अभिषेक ने बाग में लगे सरकारी नल के ऊपरी भाग को बेचने की बात कही, जिसका विकास ने विरोध किया। इसके बाद अभिषेक लघुशंका का बहाना बनाकर चला गया और दो-तीन मिनट बाद रॉड से विकास के सिर पर प्रहार कर दिया।
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बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां वह कई दिन तक भर्ती रहा। विकास की मां कलावती की तहरीर पर थाना महाराजगंज में अभिषेक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अभिषेक के खिलाफ जिले में दर्ज नौ मुकदमें का आपराधिक इतिहास पेश किया गया।
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एडीजीसी की ओर से उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कठोर दंड की मांग की। मेडिकल रिपोर्ट में भी विकास के सिर पर प्राणघातक चोटें आने का जिक्र किया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार अभिषेक को जानलेवा हमला के मामले में सात साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना व मारपीट के मामले में एक साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना की आधी धनराशि विकास को देने का आदेश हुआ है। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेज दिया गया।
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