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कोटेदारों को होगी अनाज की डोर स्टेप डिलीवरी, शासनादेश जारी
Thu, 06 Aug 2020 01:24 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 06 Aug 2020 01:24 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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कालाबाजारी रोकने और कम समय व लागत में कोटेदारों के पास अनाज पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। पहले चरण में इसे पायलट योजना के तौर पर प्रयागराज के सैदाबाद व शंकरगढ़, बांदा के अतर्रा तथा तिंदवारी तथा मुरादाबाद के भोजपुर ब्लॉक में लागू किया जा रहा है। सफल होने के बाद इस योजना से प्रदेश के सभी उचित दर विक्रेताओं को जोड़ा जाएगा।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस व्यवस्था में ब्लाक स्थित गोदाम पर अनाज नहीं जाएगा। इससे दो चरण का परिवहन नहीं करना होगा। विभाग के अधिकारियों को सभी जिलों में योजना लागू करने के लिए रूटमैप तैयार करने को कहा गया है।
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खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस व्यवस्था में ब्लाक स्थित गोदाम पर अनाज नहीं जाएगा। इससे दो चरण का परिवहन नहीं करना होगा। विभाग के अधिकारियों को सभी जिलों में योजना लागू करने के लिए रूटमैप तैयार करने को कहा गया है।
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14 तक होगा राशन वितरण
प्रदेश मे सामान्य राशन वितरण 14 अगस्त तक चलेगा। खाद्य व रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य वितरण दिनांक 5 से 14 अगस्त तक किया जा रहा है। इसमें सभी पात्र लाभार्थियों को गेहूं दो रुपये प्रति किलो और चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो प्रति यूनिट राशन कार्ड पर वितरण किया जा रहा है।
प्रति व्यक्ति को दो किलो चावल और तीन किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा। द्वितीय वितरण चक्र में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन (चावल, गेहूं, चना) का वितरण होगा।
प्रति व्यक्ति को दो किलो चावल और तीन किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा। द्वितीय वितरण चक्र में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन (चावल, गेहूं, चना) का वितरण होगा।