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अब नियुक्ति के बाद होगा शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश

Sat, 01 Aug 2020 03:44 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 01 Aug 2020 03:44 PM IST
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Document varification will be done after joining Madhyamik Shiksha Vibhag issued order.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य की नियुक्ति के बाद उनके शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के इंतजार में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में विलंब को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय किया है। विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इसका शासनादेश भी जारी किया है।

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अपर मुख्य सचिव के अनुसार शासन के संज्ञान में आया है कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के इंतजार में जिलावार और विद्यालयवार नियुक्ति के आदेश जारी करने में विलंब किया जाता है।
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उन्होंने आदेश दिए हैं कि अब चयनित शिक्षकों, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य की स्कूल में नियुक्ति के बाद प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही उन्हें वेतन भुगतान शुरू किया जाएगा। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय से समयबद्ध दस्तावेज का सत्यापन कराएंगे। दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट पंजीकृत डाक से ही मंगाई जाएगी।

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जिलावार और विद्यालयवार आवंटन की सूची नहीं भेजने पर जताई आपत्ति

अपर मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार और विद्यालयवार आवंटन की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय उप निदेशक को नहीं भेजने पर भी आपत्ति जताई है।

उनका कहना है कि इससे जिला और मंडल स्तर पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा और निगरानी नहीं हो पाती है। कई बार नियुक्ति नहीं मिलने पर मामला न्यायालय में भी चला जाता है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की जिलावार सूची डीआईओएस, मंडलीय उप निदेशक और निदेशक को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।

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