आज से बाइक व कार के डीएल बनेंगे अलग-अलग
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प्रदेश में शुक्रवार से बाइक और कार यानी दो पहिया और चारपहिया वाहन के अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनेंगे।
संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) एक माह तक यह ट्रायल करेगा। हालांकि डीएल बनने की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी। इस नई व्यवस्था से जनता को आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के. रवींद्र नायक ने सभी आरटीओ को इस संबंध में निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल से 15 मई तक ट्रायल के रूप में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग डीएल बनाए जाएं।
नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को बाइक व कार के डीएल के लिए प्रोसेसिंग फीस 50-50 रुपये और डीएल शुल्क 200-200 रुपये चुकाने होंगे। अब तक लोग बाइक एवं कार का एक साथ डीएल बनवाते थे।
ये प्रमाण पत्र होंगे जरूरी
आवेदक को डीएल बनवाने के लिए उम्र एवं पते का प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी होगा। इसके लिए सबसे बेहतर मतदाता पहचान पत्र है। आवेदक को बायोमीट्रिक टेस्ट देना होगा।
इसके तहत आरटीओ जाकर फोटो खिंचवानी पड़ेगी और अंगूठे का निशान देना होगा। लर्निंग डीएल बनवाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
‘मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन’
परिवहन विभाग के संभागीय परिवहन अधिकारियों ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की ट्रायल व्यवस्था को मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन बताया। अधिकारियों के मुताबिक अधिनियम में अलग-अलग डीएल बनवाने का कोई प्रावधान नहीं है।