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34 साल पुराने मामले में निदेशक दूरसंचार को 3 साल जेल की सजा

Fri, 19 Feb 2021 11:14 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 19 Feb 2021 11:14 AM IST
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Director Telecom sentenced to 3 years in jail in 34 years old case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI
जाली टेंडर के जरिये अधिक रेट पर काम का आवंटन करके 44 लाख रुपये का घोटाला करने के 34 साल पुराने मामले में बरेली में दूरसंचार विभाग के निदेशक उत्तर क्षेत्र डीपी श्रीवास्तव को तीन साल के कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। वहीं, इसी मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कुमार मयंक ने मेसर्स ग्रैंड टिंबर इंडस्ट्रीज, पहाड़गंज दिल्ली के साझेदार प्रदीप गोधवानी को तीन साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
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गौरतलब है कि सीबीआई ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने कोर्ट में आरोप लगाया गया कि डीपी श्रीवास्तव ने दूरसंचार के निदेशक उत्तर क्षेत्र बरेली के पद पर तैनाती के दौरान वर्ष 1987 में ग्रैंड टिंबर के साझीदार प्रदीप गोधवानी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। श्रीवास्तव ने गोधवानी की फर्म को जाली टेंडर मेमो के आधार पर खरीद के दो ऑर्डर दिए थे। इससे विभाग को लगभग 44,43,945 रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने मामले की विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
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