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एक और राहत: GST पोर्टल में दिक्कत होने पर व्यापारियों को नहीं देना पड़ेगा जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sun, 08 Oct 2017 02:48 AM IST
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- फोटो : Amar Ujala
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उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी। अभी यह राशि पांच लाख है। जीएसटी पोर्टल की स्पीड कम होने या इसके काम न करने का खामियाजा व्यापारियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। इस बारे में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
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डॉ. शर्मा ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद से टैक्स वसूली में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि प्रदेश के व्यापारी पारदर्शी सिस्टम मिलने पर ईमानदारी से टैक्स चुकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कारण कहीं भी व्यापारियों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
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डॉ. शर्मा ने वाणिज्य कर मुख्यालय में आयोजित जीएसटी संवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं को सुना। अधिकांश वस्तुओं को 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में लाने के सुझाव पर भी उनका रुख सकारात्मक रहा।
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जीएसटी संवाद के बाद प्रेस कांफ्रेंस में डॉ. शर्मा ने कहा कि शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों के लिए कई रियायतों की घोषणा की है, जिसका व्यापारियों ने स्वागत किया है। इसके बाद भी व्यापारियों की ओर से कुछ सुझाव आए हैं, जिन्हें राज्य सरकार जीएसटी काउंसिल भेजेगी।