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जानलेवा हमले का मामला: सुल्तानपुर के भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से मिली राहत, पुनरीक्षण याचिका मंजूर
Thu, 07 Mar 2024 11:12 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 07 Mar 2024 11:12 PM IST
सार
इसके बाद मामले में विधायक को ट्रायल के लिए तलब किए जाने की अर्जी सत्र अदालत में दी गई। जिसपर सत्र अदालत ने विधायक को तलब किया था।
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लखनऊ हाईकोर्ट
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बृहस्पतिवार को फैजाबाद (अयोध्या) कोर्ट परिसर में हुए जानलेवा हमले के मामले में सुल्तानपुर के भाजपा विधायक विनोद कुमार सिंह को राहत मिली है। कोर्ट ने जानलेवा हमले आदि आरोपों में इस मामले में विधायक को तलब करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
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न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खां की एकल पीठ ने यह आदेश विधायक की पुनरीक्षण याचिका को मंजूर करते हुए दिया। याचिका में अयोध्या की एक सत्र अदालत द्वारा विधायक को ट्रायल के लिए 18 नवंबर 2021 को जारी तलबी आदेश को चुनौती दी गई थी।
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याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने बताया कि करीब पांच साल पहले फैजाबाद कोर्ट परिसर में यशभद्र सिंह पर बम से जानलेवा हमला हुआ था। इसकी हत्या के प्रयास आदि के आरोपों में विधायक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई। मामले की तफ्तीश के बाद विधायक का नाम केस से हटा दिया गया।
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इसके बाद मामले में विधायक को ट्रायल के लिए तलब किए जाने की अर्जी सत्र अदालत में दी गई। जिसपर सत्र अदालत ने विधायक को तलब किया था। इसी तलबी आदेश को चुनौती देकर विधायक ने हाईकोर्ट में यह पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता ने विधायक के खिलाफ जारी तलबी आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ कहा। उधर, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया।